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थाना चौरी चौरा पर पंजीकृत गैर इरादतन हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त 1.रामअवध, 2.रामनेवारे व 3.विशाल को 10-10 वर्ष कारावास व प्रत्येक को 35000-35000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

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 थाना चौरी चौरा पर पंजीकृत गैर इरादतन हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त 1.रामअवध, 2.रामनेवारे व 3.विशाल को 10-10 वर्ष कारावास व प्रत्येक को 35000-35000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर मण्डल ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 19.08.2023 को मा0 न्यायालय विशेष कोर्ट संख्या -11द्वारा अ0सं0 224/2015 अन्तर्गत धारा 504,506,304(i) भादवि0 थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर अभियुक्तगण 1. रामअवध 2.रामनेवारे पुत्रगण ठाकुर प्रसाद 3.विशाल पुत्र रामअवध निवासीगण बालखुर्द (महुआवारी) थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तगण को 10-10 वर्ष कारावास व प्रत्येक को 35000-35000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री धर्मेन्द्र कुमार दूबे व प्र0नि0 सुधीर सिंह थाना चौरी चौरा व मानिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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