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थाना चौरीचौरा पर पंजीकृत नाबालिग से दुष्कर्म के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त शिवेन्द्र उर्फ लालू यादव को 5 वर्ष सश्रम कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 थाना चौरीचौरा पर पंजीकृत नाबालिग से दुष्कर्म के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त शिवेन्द्र उर्फ लालू यादव को 5 वर्ष सश्रम कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर मण्डल ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 16.09.2023 को  मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट सं0 3 अ0सं0-574/16 अन्तर्गत धारा 376,511 भादवि0 व 7/8 पाक्सो एक्ट व 3(1)W SC/ST ACT  थाना चौरीचौरा  जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त शिवेन्द्र उर्फ लालू यादव पुत्र कैलैश यादव निवासी चकदेइया थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 5 वर्ष सश्रम कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री श्रद्धानंद पाण्डेय, SPP श्री राममिलन सिंह, विवेचक पुलिस अधीक्षक श्री राजेश भारती व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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