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थाना चिलुआताल पर पंजीकृत गैर इरादतन हत्या का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त बैरागी को 08 वर्ष सश्रम कारावास व 50,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 थाना चिलुआताल पर पंजीकृत गैर इरादतन हत्या का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त बैरागी को 08 वर्ष सश्रम कारावास व 50,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर मण्डल ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 10.10.2023 को मा0 न्यायालय ADJ/SPL JUD A/C-05 द्वारा अ0सं0 23/2015 अन्तर्गत धारा 304(ii) भादवि0 थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर अभियुक्त बैरागी विश्वकर्मा पुत्र स्व0 बालकेश निवासी देवीपुर टोला दुर्गापुर थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर 08 वर्ष सश्रम कारावास व 50,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री परमानन्द राम त्रिपाठी, थानाध्यक्ष चिलुआताल श्री संजय कुमार मिश्रा व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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