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थाना झंगहां पर पंजीकृत हत्या का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त 1. नान्हू व 2. सरदार को आजीवन कारावास व 23,000-23,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 थाना झंगहां पर पंजीकृत हत्या का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त 1. नान्हू व 2. सरदार को आजीवन कारावास व 23,000-23,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर मण्डल ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 04.10.2023 को  मा0 न्यायालय अपर  सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0 -06  द्वारा अ0सं0 14/2008 अन्तर्गत धारा 302,201 भादवि0 थाना झगहां जनपद गोरखपुर अभियुक्तगण 1. नान्हू पुत्र महादेव केवट नि0- कैथवालिया थाना झगहां जनपद गोरखपुर 2. सरदार पुत्र बेलास केवट नि0- गईयापार टोला कुकुरभुकवा थाना झगहां जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर आजीवन कारावास व  23,000-23,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री प्रमोद कुमार मौर्य, विवेचक निरीक्षक श्री राधेश्याम राय व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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