थाना चिलुआताल पर पंजीकृत नाबालिग से छेड़खानी का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त 1.प्रभाकर 2.चन्दन 3.विशाल को 03-03 वर्ष साधारण कारावास व 19,000-19,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर मण्डल ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 10.10.2023 को मा0 न्यायालय विशेष पाक्सो- 03 द्वारा अ0सं0 359/2015 अन्तर्गत धारा 354क,504,506 भादवि0 व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर अभियुक्तगण 1.प्रभाकर कुमार कश्यप पुत्र रामरूप 2.चन्दन कश्यप पुत्र जयहिन्द 3.विशाल चौहान पुत्र मुराली चौहान निवासीगण महेशरा थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर 03-03 वर्ष साधारण कारावास व 19,000-19,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु SPP श्री उमेश मिश्रा, ADGC श्री श्रध्दानन्द पाण्डेय, विवेचक उ0नि0 श्री विरेन्द्र यादव व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।