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थाना चिलुआताल पर पंजीकृत हत्या का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त सुनील को आजीवन सश्रम कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 थाना चिलुआताल पर पंजीकृत हत्या का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त सुनील को आजीवन सश्रम कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर मण्डल ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 03.10.2023 को  मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 द्वारा अ0सं0 99/2021 अन्तर्गत धारा 302 भादवि0 थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त सुनील कुमार पुत्र मोती लाल निवासी शेखपुर थाना बसन्तपुर जनपद सिवान बिहार हा0मु0 नकहा 2 पंडिता टोला थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर आजीवन सश्रम कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु श्री रमेश चन्द पाण्डेय सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, विवेचक पुलिस अधीक्षक श्री राहुल भाटी (I.P.S) व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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