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थाना कैम्पियरगंज पर पंजीकृत हत्या का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त महेन्द्र को आजीवन कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 थाना कैम्पियरगंज पर पंजीकृत हत्या का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त महेन्द्र को आजीवन कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर मण्डल ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम आज दिनांक  25.10.2023 को  मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधाश /विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट) द्वारा अ0सं0 349/2017 अन्तर्गत धारा 302 भादवि थाना कैम्पियरगंज  जनपद गोरखपुर अभियुक्त महेन्द्र पुत्र मगरू निवासी भौरावारी थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त  को आजीवन कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु SPP श्री धीरेन्द्र जायसवाल, SPP श्री सतीश चन्द यादव, थानाध्यक्ष कैम्पियरगंज श्री अनूप सिंह व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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