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थाना शाहपुर पर पंजीकृत मॄत्यु के भय में डालकर जबरदस्ती वसूली करने के अपराध के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त चन्दन को 6 वर्ष 3 माह 21 दिन के कारावास से दण्डित किया गया

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 थाना शाहपुर पर पंजीकृत मॄत्यु के भय में डालकर जबरदस्ती वसूली करने के अपराध के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त चन्दन को 6 वर्ष 3 माह 21 दिन के कारावास से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर मण्डल ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणामस्वरूप आज दिनांक 26.10.2023 को  मा0 न्यायालय CJM द्वारा अ0सं0 308/2015 अन्तर्गत धारा 386/507 भादवि थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर अभियुक्त  चन्दन सिंह उर्फ देवकिनदंन सिंह पुत्र दीनानाथ सिंह नि0 कुशहरा थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर  को  अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को जेल मे बितायी गयी अवधि ( 6 वर्ष 3 माह 21 दिन) के कारावास से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु SPO श्री संदीप सिंह, APO श्री जज कुमार राणा, APO श्री प्रत्युष कुमार दुबे, प्र0नि0 शाहपुर श्री शशिभूषण राय व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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