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थाना गोला व थाना गगहा में पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त सुभाष यादव को 05-05 वर्ष कठोर कारावास व 5000-5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 थाना गोला व थाना गगहा में पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त सुभाष यादव को 05-05 वर्ष कठोर कारावास व 5000-5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर मण्डल व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम आज दिनांक  09.11.2023 को  मा0 न्यायालय ADJ-03/गैगेस्टर गोरखपुर द्वारा  क्रमशः मु0अ0सं0 169/2015 अन्तर्गत धारा 3(1) यू0पी0 गैगेस्टर एक्ट थाना गोला जनपद गोरखपुर व मु0अ0सं0 172/2015 अन्तर्गत धारा 3(1) यू0पी0 गैगेस्टर एक्ट थाना गगहा जनपद गोरखपुर से सबंधित अभियुक्त  सुभाष यादव पुत्र हरिनारायण यादव नि0 मीरपुर थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर 05-05 वर्ष कठोर कारावास व  5000-5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री अखिलेश शुक्ला व प्रभारी निरीक्षक गोला श्री छत्रपाल सिंह, थानाध्यक्ष गगहा श्री आशीष सिंह व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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