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थाना चिलुआलात पर दुष्कर्म का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त देवानंद निषाद को आजीवन कारावास व 80,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 थाना चिलुआलात पर दुष्कर्म का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त देवानंद निषाद को आजीवन कारावास व 80,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर मण्डल ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम आज दिनांक  23.11.2023 को  मा0 न्यायालय विशेष  न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट स0-03 गोरखपुर द्वारा अ0सं0 479/2016 अन्तर्गत धारा 363, 366,376 IPC एवं 3/4 पक्सो एक्ट एवं 3 (2)5 sc/st  एक्ट थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर के अभियुक्त  देवानंद निषाद पुत्र महावल निवासी अहिरौली थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त उपरोक्त को  आजीवन कारावास  व  80,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC  Cr. श्री श्रद्धानन्द पाण्डेय, थानाध्यक्ष चिलुआताल संजय मिश्रा व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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