थाना पिपराईच पर पंजीकृत दुष्कर्म का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त सुलेमान को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 40,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
हम भारती न्यूज से यू पी हेड धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणामस्वरूप आज दिनांक 29.01.2024 को मा0 न्यायालय पाक्सो प्रथम जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 09/2017 अन्तर्गत धारा 363,366,376 (i) भादवि थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर अभियुक्त सुलेमान पुत्र रहीम निवासी जंगल अहमद शाहे अली थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर स्थायी पता बेलवा थाना महुली जनपद संतकबीरनगर अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 07 वर्ष सश्रम कारावास व 40,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री अरविंद कुमार श्रीवास्तव, ADGC श्री राघवेन्द्र राम त्रिपाठी, प्र0नि0 पिपराईच श्री अमित शर्मा व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।