हम भारती न्यूज़
संवाददाता मोहम्मद अशरफ जिला ब्यूरो चीफ सारण बिहार
श्री अमन समीर जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी सारण की अध्यक्षता में आज समाहरणालय के सभाकक्ष में राष्ट्रीय एवं राजकीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के संबंध में समीक्षा की गयी।
आज समीक्षा बैठक में प्रारूप का प्रकाशन , विभिन्न प्रपत्रों के आवेदन निष्पादन, प्राप्त दावा/आपत्तियों, ईवीएम के कार्य प्रणाली आदि के संबंध में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को विस्तृत जानकारी दी गयी।
जिला पदाधिकारी ने राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों से अपील करते हुए कहा कि जिले के सभी 3029 मतदान केन्द्रों पर अपने स्तर से बीएलए की प्रतिनियुक्ति यथाशीघ्र पूर्ण करें। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के संबंध में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन का समय बढ़ाकर 22 जनवरी 2024 कर दिया गया है। दावा/आपत्ति का निष्पादन की समय सीमा बढ़ाकर 12 जनवरी 2024 किया गया है।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि युवा और युवतियां जो 18 साल पूर्ण कर लिये हैं, उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज करने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मतदाता सूची में
योग्य नागरिक छुटे नहीं और अयोग्य नागरिक जूटे नही।
मृतक एवं स्थानांतरित मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हर हाल में हटाने का निर्देश दिया गया है।
अभियान के दौरान विभिन्न प्रपत्रों के प्राप्त की जाने की स्थिति इस प्रकार से है। प्रपत्र ’6’ जिले में 1,10806 और प्रपत्र ’7’ 74932 और प्रपत्र ’8’ 1,13,268 की संख्या में प्राप्त हुए हैं।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि अनुमंडल कार्यालय छपरा सदर, मढ़ौरा ,सोनपुर और जिला निर्वाचन कार्यालय छपरा में ईवीएम मशीन के संचालन के संबंध में हैंड आन ट्रेनिंग मतदाताओं को कार्य अवधि में दी जा रही है। इसमें वोट देने की प्रक्रिया और वीवी पैट से प्राप्त मतों के बारे में जानकारी दी जा रही है। जिले का कोई भी मतदाता अनुमंडल कार्यालय एवं जिला निर्वाचन कार्यालय में जाकर मतदान करते हुए मतदान की प्रक्रिया को समझ सकता है। उन्होंने योग्य मतदाताओं के साथ-साथ विशेष कर दिव्यांग मतदाताओं क नाम जोड़ने के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से आवश्यक सहयोग करने के लिए कहा। कोई भी योग्य मतदाता विशेष कर दिव्यांग नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज करने से पीछे छुटे नहीं।
उप निर्वाचन पदाधिकारी ने उपस्थित सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि गणों से अनुरोध करते हुए कहा कि सभी 3029 मतदान केंद्रों पर वे अपना बी एल ए प्रतिनियुक्त करें। बी एल ए बनाने समय यह सावधानी बरतनी आवश्यक होगी कि कोई भी सरकारी कर्मी को बी एल ए ना बनाया जाए। बी एल ए की प्रतिनियुक्ति तब तक मानी जाती है, जब तक बनाने वाले राजनीतिक दलों के द्वारा उन्हें हटाए जाने का प्रस्ताव ना दिया जाए। बैठक में जिला के सभी महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि गण उपस्थित थे।