थाना खजनी पर पंजीकृत मार-पीट कर गम्भीर रूप से घायल करने का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त 1. धुरेन्द्र उर्फ धुर्री 2.उदयराज 3. महेन्द्र को 05-05 वर्ष का कारावास व 7,000-7,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणामस्वरूप आज दिनांक 17.02.2024 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश भ्र0नि0अधि0 (UPSEB) जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 251/2002 अन्तर्गत धारा 308,323,504 भादवि थाना खजनी जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्तगण 1. धुरेन्द्र उर्फ धुर्री गौड़ पुत्र रामचन्द्र गौड़ 2. उदयराज पुत्र रामचन्द्र गौड़ 3. महेन्द्र पुत्र सीताराम निवासीगण छपिया थाना खजनी जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर प्रत्येक अभियुक्त को 05-05 वर्ष कारावास व 7,000-7,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री रविंद्र सिंह व थानाध्यक्ष खजनी श्री गौरव राय कन्नौजिया व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।