थाना बेलीपार पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त 1.बुद्ध सागर उर्फ बबलू, 2. रामसागर, 3. पप्पू व अभियुक्ता ज्ञानमति उर्फ ज्ञानती को आजीवन सश्रम कारावास व 20,000 -20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 28.02.2024 को मा0 न्यायालय ADJ/SC/ST act जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 144/2014 अन्तर्गत धारा 147,148,149,302,323,307 भादवि व 7CLAएक्ट व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर अभियुक्त 1.बुद्ध सागर शुक्ला उर्फ बबलू शुक्ला 2. रामसागर शुक्ला पुत्रगण गंगा शुक्ला, 3. पप्पू पासी पुत्र संतराज पासी व अभियुक्ता 4. ज्ञानमती देवी उर्फ ज्ञानती पत्नी पप्पू पासी निवासीगण मलांव थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर अपराध का दोषी पाये जाने पर प्रत्येक अभियुक्त को आजीवन सश्रम कारावास व 20,000 -20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री अमित कुमार पाण्डेय, तत्कालिन विवेचकगण CO श्री प्रभात कुमार, CO श्री सुशील कुमार, CO श्री डीएन शुक्ला व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।