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गैर-इरादतन हत्या के दो अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा छः वर्ष का कारावास व प्रत्येक को तीस तीस हजार रु0 का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

 गैर-इरादतन हत्या के दो अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा छः वर्ष का कारावास व प्रत्येक को तीस तीस हजार रु0 का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।



हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर


 श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा एक माह में सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री केशव कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में-


वादी की लिखित तहरीरी सूचना कि वादी के भाई की विपक्षी गण 1. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र सन्तराम वर्मा 2. रामादेवी पत्नी राजेन्द्र प्रसाद नि0 लालपुर कन्जे भरिया थाना ललिया के साथ लड़ाई झगड़े के दौरान मृत्यु हो जाना के आधार पर थाना ललिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 115/18 धारा- 304 (2) भा0द0वि0 बनाम 1. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र सन्तराम वर्मा 2. रामादेवी पत्नी राजेन्द्र प्रसाद पंजीकृत हुआ जिसके अभियोग की विवेचना नि0 विवेक कुमार शुक्ला थाना ललिया  द्वारा की गयी व आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।  

मा0 न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की माॅनीटरिंग सेल प्रभारी श्री सर्वेन्द्र नाथ ,जिला शासकीय अधिवक्ता ( Cri )  श्री कुलदीप सिंह एवं  थाना ललिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तगण 1. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र सन्तराम वर्मा 2. रामादेवी पत्नी राजेन्द्र प्रसाद को मा0 जिला एवं सत्र न्यायालय बलरामपुर द्वारा उपरोक्त धारा के अपराध में 06 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 30000-30000 रु0 के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

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