थाना सिकरीगंज पर हत्या का प्रयास करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त 1. रामनरायण, 2. राजकुमार, 3. सीताराम, 4.रिंकू व अभियुक्ता 5. मंगला देवी को 07 वर्ष साधारण कारावास व 5-5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 04.03.2024 को मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट - 04 जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 77/2011अन्तर्गत धारा 147,148,149,307,323,506 भादवि0 थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर अभियुक्तगण 1.रामनरायण शुक्ला पुत्र रामजी शुक्ला 2.राजकुमार पुत्र राजनरायण 3.सीताराम उर्फ बब्लू शुक्ला पुत्र राजनरायण 4.रिंकू शुक्ला पुत्र राजकुमार 5.श्रीमती गंगला देवी पत्नी रामनरायण शुक्ला निवासीगण - पिडरी उर्फ इमली डीह थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर अपराध का दोषी पाये जाने पर प्रत्येक अभियुक्त को 07 वर्ष साधारण कारावास व 5000 -5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री बृजेश सिंह, ADGC श्री संजीत कुमार शाही, प्र0नि0 सिकरीगंज श्री राजेश कुमार व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।