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हत्या के दो अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास व 150000-150000 रु0 अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी

 हत्या के दो अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास व  150000-150000 रु0 अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी



हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर


 बलरामपुर थाना कोतवाली नगर श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा एक माह में सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री केशव कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम मे वादिनी की लिखित तहरीरी सूचना कि वादिनी के पति को विपक्षीगण 1. रघुराज पुत्र छोटेलाल चौहान 2. राजेश चौहान पुत्र सीताराम चौहान निवासी गण वंजारीबाग थाना को0 नगर द्वारा गोली मारकर गंंभीर रुप से घायल करना जिससे इलाज के दौरान मृत्यु हो जाना के आधार पर  दिनांक- 12.10.2014 को थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0- 1278/14 धारा-302/34 भा0द0वि0 1. रघूराज पुत्र छोटेलाल चौहान 2. राजेश चौहान पुत्र सीताराम चौहान निवासी गण वंजारीबाग थाना को0 नगर पंजीकृत हुआ जिसके अभियोग की  विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी नगर श्री राजकुमार सिंह यादव द्वारा की गयी तथा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। मा0 न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की माॅनीटरिंग सेल प्रभारी श्री सर्वेन्द्रनाथ, विशेष लोक अभियोजक श्री नरेन्द्र प्रताप पाण्डेय एवं थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त गण1. रघुराज पुत्र छोटेलाल चौहान 2. राजेश चौहान पुत्र सीताराम चौहान उपरोक्त को जिला एवं सत्र न्यायालय बलरामपुर द्वारा उपरोक्त धाराओं के अपराध मे प्रत्येक को आजीवन कारावास व  150000-150000 रु0 अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

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