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थाना पीपीगंज पर पंजीकृत दुष्कर्म के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त लक्ष्मण को आजीवन कारावास व 60,000 रुपये से दण्डित किया गया

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 थाना पीपीगंज पर पंजीकृत दुष्कर्म के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त लक्ष्मण को आजीवन कारावास व 60,000 रुपये से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर


पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणामस्वरूप आज दिनांक  28.03.2024 को मा0 न्यायालय विशेष पाक्सो कोर्ट सं0-01 जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 215/2014 अन्तर्गत धारा 363,366A,376 भादवि0 व 3(2)5 SC/ST ACT थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त लक्ष्मण साहनी पुत्र बाबूलाल साहनी निवासी मखनहा टोला झगरहा थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त लक्ष्मण को आजीवन कारावास व 60,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री राघवेन्द्र राम त्रिपाठी,ADGC श्री अरविन्द श्रीवास्तव, थानाध्यक्ष पीपीगंज श्री पुरुषोत्तम आनंद सिंह व मॉनीटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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