पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल व थाना लालगंज द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 04 वर्ष की बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व रूपये 40,000/- के अर्थदण्ड की हुई सजा
हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर
वादी द्वारा थाना लालगंज पर तहरीर दिया गया कि आज दिनांक 28.04.2022 को उसकी चाय की दुकान पर उसकी पत्नी व लड़की थी, वह सामान लेने बाजार गया था। भुलई यादव पुत्र राम प्यारे उसके चाय की दुकान पर आया। उसकी पत्नी से समोसा लिया तथा उसकी पत्नी पानी लेने दुकान के पीछे गड्ढे में लगे नल पर गयी थी तथा उसकी पुत्री/पीड़िता आयु लगभग 04 वर्ष दुकान में थी, जिसको भुलई यादव उठाकर नदी के किनारे ले जाकर पीड़िता के साथ बलात्कार किया जब पीड़िता चिल्लाई तब उसकी पत्नी आवाज सुनकर दौड़कर उसके पास गयी तो भुलई यादव पीड़िता को छोड़कर भाग गया।
जिसके आधार पर थाना लालगंज पर मु0अ0सं0 124/2022 धारा 376 क, ख भा0द0वि0 व 5/6 पॉक्सो एक्ट बनाम भुलई यादव पुत्र राम प्यारे निवासी कोहल थाना नगर जनपद बस्ती के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। जिसमें विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण करते हुए अंतर्गत धारा 376 क, ख भा0द0वि0 व 5/6 पॉक्सो एक्ट में आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना लालगंज पुलिस की प्रभावी पैरवी से दिनांक- 19.03.2024 को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश अनन्य न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) बस्ती द्वारा अभियुक्त 1. भुलई यादव पुत्र राम प्यारे निवासी कोहल थाना नगर जनपद बस्ती को उसके जुर्म के लिए 20 वर्ष के सश्रम कारावास व रूपये 40,000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
अभियुक्त का विवरण-
1.भुलई यादव पुत्र राम प्यारे निवासी कोहल थाना नगर जनपद बस्ती।
सजा-
20 वर्ष का सश्रम कारावास व रूपये 40,000/- के अर्थदण्ड की सजा।