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श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल तथा पैकोलिया पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आग लगाकर जलाने वाले अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास व रुपये 10,000/- के अर्थदंड की हुई सजा

 श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल तथा पैकोलिया पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आग लगाकर जलाने वाले अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास व रुपये 10,000/- के अर्थदंड की हुई सजा



हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर

 

 बस्ती थाना पैकोलिया दिनांक-08.12.2006 को प्रार्थी द्वारा थाना पैकोलिया जनपद बस्ती पर लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया कि विपक्षी द्वारा लाठी डंडे व फरसा से प्राण घातक हमला किया है जिसके संबंध में थाना पैकोलिया पर अभियोग पंजीकृत करवाई गई जिससे विपक्षी द्वारा बौखलाकर 09.12.2006 को घर को आग लगा दिए , जिससे प्रार्थी के घर का सारा सामान जल गया । इस संबंध में  थाना पैकोलिया पर मु0अ0स0-305/2006 धारा 436 IPC पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई । विवेचना के दौरान अभियुक्त कनिक राम यादव पुत्र जयलाल यादव निवासी भानपुर थाना पैकोलिया जनपद बस्ती को थाना पैकोलिया पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया ।

 

 

       श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना पैकोलिया पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से दिनांक-27.03.2024 को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एम0पी0/एम0एल0ए0) /सप्तम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बस्ती द्वारा अभियुक्त कनिक राम यादव पुत्र जयलाल यादव को 10 वर्ष के कठोर कारावास व रुपये 10,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई गई ।

 

अभियुक्त का विवरण-

कनिक राम यादव पुत्र जयलाल यादव निवासी भानपुर थाना पैकोलिया जनपद बस्ती ।

 

सजा-

10 वर्ष के कठोर कारावास व रुपये 10,000/- के अर्थदंड की सजा |

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