Type Here to Get Search Results !

https://www.facebook.com/humbharti.newslive

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल व थाना पैकोलिया द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गंभीर उपहति व क्षति कारित करने से सम्बन्धित अपराध के अभियुक्त को 10 वर्ष कारावास व 22000 रूपये अर्थदण्ड की हुई सजा

 पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल व थाना पैकोलिया द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गंभीर उपहति व क्षति कारित करने से सम्बन्धित अपराध के अभियुक्त को 10 वर्ष कारावास व 22000 रूपये अर्थदण्ड की हुई सजा



हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर

 

बस्ती थाना पैकोलिया वादिनी मुकदमा श्रीमती रेशमा देवी पत्नी केशवराम यादव साकिन भानपुर थाना पैकोलिया जनपद बस्ती द्वारा दिनांक 09.12.2006 को थाना पैकोलिया पर लिखित प्रा0 पत्र दिया गया कि विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी मारा पीटा व गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई तथा रिपोर्ट करने पर घर में आग लगा कर क्षति कारित किया गया है। इस शिकायत पर थाना पैकोलिया पर मु0अ0सं0 226/2007 धारा 323/504/506/324/436/452 भा0द0वि0 बनाम घनश्याम यादव, मंशाराम यादव पुत्रगण अयोध्या यादव साकिन भानपुर थाना पैकोलिया जनपद बस्ती पंजीकृत किया गया। जिसमें विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण करते हुए अंतर्गत धारा 323/504/506/324/436/452 भा0द0वि0 में आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

 

पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना पैकोलिया पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से दिनांक- 27.03.2024 को माननीय न्यायालय ए0सी0जे0एम0 द्वितीय बस्ती द्वारा अभियुक्त मंशाराम यादव पुत्र अयोध्या यादव साकिन भानपुर थाना पैकोलिया जनपद बस्ती को उसके जुर्म के लिए 10 वर्ष कारावास व 22000 रूपये का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

 

 अभियुक्तगण का विवरण-

1. मंशाराम यादव पुत्र अयोध्या यादव साकिन भानपुर थाना पैकोलिया जनपद बस्ती

सजा-

10 वर्ष कारावास व 22000 रूपये अर्थदण्ड की हुई सजा

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

Hollywood Movies