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थाना पिपराईच पर पंजीकृत दुष्कर्म के प्रयास के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त रामाश्रय उर्फ कोईल को 06 वर्ष कठोर कारावास व 12,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 थाना पिपराईच पर पंजीकृत दुष्कर्म के प्रयास के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त रामाश्रय उर्फ कोईल को 06 वर्ष कठोर कारावास व 12,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर


पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में आज दिनांक 02.04.2024 को  मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश (भ्र0नि0 अधि0) कोर्ट सं0 -5 जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 247/2013 अन्तर्गत धारा 376,323,504,506,511 भादवि0 थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त रामाश्रय उर्फ कोईल पुत्र रामप्रीत हरिजन निवासी ग्राम कुरमौल उर्फ बड़हरा थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 06 वर्ष कठोर कारावास व 12,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री अजीत कुमार शाही, विवेचक श्री वीरेन्द्र मिश्रा थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर व मॉनीटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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