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थाना तिवारीपुर पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त एबरार उर्फ राजू को आजीवन कारावास व 11,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 थाना तिवारीपुर पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त एबरार उर्फ राजू  को आजीवन कारावास व 11,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर


पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में आज दिनांक 04.04.2024 को मा0 न्यायालय ADJ- 06 जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 115/2021  अन्तर्गत धारा 302,504 भादवि0 थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त एबरार उर्फ राजू पुत्र अब्बास निवासी अमस्तानी बाग भौरहीया , झोपडपट्ट थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये  जाने पर अभियुक्त उपरोक्त को आजीवन कारावास व  11,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री प्रमोद कुमार मौर्या, ADGC श्री रवीन्द्र यादव व विवेचक श्री विकास कुमार सिंह थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर व मॉनीटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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