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थाना बेलीपर पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त रमेश यादव को आजीवन कारावास व 50,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 थाना बेलीपर पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त रमेश यादव को आजीवन कारावास व 50,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर


पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में आज दिनांक 18.04.2024 को  मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0 08/NDPS Act जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 420/2014 अंतर्गत धारा 302,201,34,120बी भादवि0 थाना बेलीपर जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त रमेश यादव पुत्र नेवादी यादव निवासी करजही थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त रमेश यादव को आजीवन कारावास व 50,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री हरिनरायन यादव, ADGC श्री अभय नंदन त्रिपाठी, थानाध्यक्ष श्री कुंवर गौरव सिंह व मॉनीटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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