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लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी 95 लाख तक खर्च कर सकेंगे , चुनाव आयोग ने कसा शिकंजा

 लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी 95 लाख तक खर्च कर सकेंगे , चुनाव आयोग ने कसा शिकंजा



हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर


महराजगंज  27 अप्रैल : लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों को 25 हजार रूपये की जमानत धनराशि जमा करना होगा। आवेदन के साथ ही जमा के प्रमाण के लिए जमा पर्ची लगानी होगी। आवेदन सात मई से 14 मई तक होगा। नामांकन जिला मुख्यालय पर निर्धारित कक्ष में होगा। चुनाव प्रचार अभियान में खर्च की सीमा निर्धारित हो चुकी है। प्रत्याशी 95 लाख रुपये तक खर्च कर सकते हैं।


जिला निर्वाचन अधिकारी चुनाव के लिए सात मई को अधिसूचना जारी करेंगे। सात मई से ही नामांकन पत्रों की बिक्री और जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 14 मई तक नामांकन पत्र जमा किए जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच 15 मई को होगी। 17 मई को नामांकन पत्र वापस लिया जा सकेगा। मतदान एक जून को होगा। मतगणना चार जून को होगा। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को जमानत धनराशि के तौर पर 25 हजार रूपये जमा करना होगा। कोष में धनराशि जमा करने के बाद उसकी रसीद नामांकन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। एक उम्मीदवार चुनाव प्रचार में कुल 95 लाख रूपये खर्च कर सकते हैं। वाहन, पानी, चाय नाश्ता, टेंट, माइक, व अन्य खर्च बढ़ सकते हैं। लेकिन कुल 95 लाख रूपये से अधिक नहीं खर्च कर सकते हैं।

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