Type Here to Get Search Results !

https://www.facebook.com/humbharti.newslive

थाना खजनी पर पंजीकृत गैर इरादतन हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्ता गीता को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 6,500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 थाना खजनी पर पंजीकृत गैर इरादतन हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्ता गीता को 10 वर्ष सश्रम कारावास व  6,500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर


पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में आज दिनांक 02.05.2024 को  मा0 न्यायालय ADJ कोर्ट सं0-06 जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 59/2008 अन्तर्गत धारा 304,34,323,504 भादवि0 थाना खजनी  जनपद गोरखपुर अभियुक्ता गीता देवी पत्नी देवराज केवट निवासी नन्दापार थाना खजनी जनपद  गोरखपुर  अपराध का दोषी पाये  जाने पर अभियुक्ता को 10 वर्ष सश्रम कारावास व  6,500  रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री प्रमोद कुमार मौर्य, थानाध्यक्ष खजनी श्री गौरव राय कन्नौजिया व मॉनीटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

Hollywood Movies