थाना खजनी पर पंजीकृत गैर इरादतन हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्ता गीता को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 6,500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में आज दिनांक 02.05.2024 को मा0 न्यायालय ADJ कोर्ट सं0-06 जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 59/2008 अन्तर्गत धारा 304,34,323,504 भादवि0 थाना खजनी जनपद गोरखपुर अभियुक्ता गीता देवी पत्नी देवराज केवट निवासी नन्दापार थाना खजनी जनपद गोरखपुर अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्ता को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 6,500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री प्रमोद कुमार मौर्य, थानाध्यक्ष खजनी श्री गौरव राय कन्नौजिया व मॉनीटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।