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वर्ष 2016 में थाना सहजनवां पर पंजीकृत दुष्कर्म के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त तप्ते यादव को 8 वर्ष कारावास व 12,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 वर्ष 2016 में थाना सहजनवां पर पंजीकृत दुष्कर्म के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त तप्ते यादव को 8 वर्ष कारावास व 12,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर


पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में आज दिनांक 20.05.2024 को  मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश UPSEB  जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 355/2016 अन्तर्गत धारा 376,452 भादवि0 थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त तप्ते यादव पुत्र मत्तल यादव निवासी चडरांव थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये  जाने पर अभियुक्त को 8 वर्ष कारावास व 12,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री रविन्द्र सिंह, थानाध्यक्ष सहजनवां श्री मदन मोहन मिश्रा व मॉनीटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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