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चिन्हित अभियोग में न्यायालय द्वारा 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

 चिन्हित अभियोग में  न्यायालय द्वारा 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा



 ऑपरेशन कनविक्शन के तहत मॉनिटरिंग सेल (पुलिस कार्यालय बहराइच) व थाना कोतवाली देहात पुलिस की प्रभावी पैरवी से नाबलिक बालक के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म के अभियुक्त 1. राजकुमार पुत्र बदलू उर्फ लल्लू  को 20 वर्ष का कारावास व रुपए 20,000/-के अर्थदंड की सजा


हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर


 बहराइच थाना कोतवाली देहात पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बहराइच श्रीमती वृन्दा शुक्ला के आदेश के क्रम में चलाये जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश व मार्गदर्शन में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक (नगर ) एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली देहात से सम्बन्धित अभियोग जिसमे वादिनी के नाबालिक पुत्र जो 07.04.2020 को समय करीब11:00 बजे अपने किराये के मकान चिलवरिया से निकल कर चिलवरिया चीनी मील के सामने होटल पर जा रहा था तथा होटल पहुचने के उपरांत होटल में काम करने वाले अभियुक्त राजकुमार द्वारा दिनांक 07.04.2020 को  उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म कारित करने के सम्बंध में  दिनांक 07.04.2020 को थाना कोतवाली देहात पर वादिनी द्वारा तहरीर सूचना पर मु0अ0सं0 169/2020 धारा 377 भा.द.वि. व ¾ पॉक्सो एक्ट  बनाम राजकुमार पुत्र बदलू उर्फ लल्लू निवासी चिलवरिया थाना कोतवाली देहात जनपद बहराइच  के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था तथा विवेचनोपरांत आरोप पत्र दिनांक 26.05.2020 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया  गया था। उक्त अभियोग की थाना प्रभारी कोतवाली देहात ,पैरोकार कोतवाली देहात आरक्षी सुनील कुमार यादव व ए.डी.जी.सी. पोक्सो कोर्ट श्री एस.पी. सिंह द्वारा "आपरेशन कनविक्शन" के आदेश के क्रम में प्रभावी पैरवी की गयी, जिसमें आज दिनांक 17.05.2024 को मा0 न्यायालय ए0एस0जे0 (पाक्सो कोर्ट) श्री दीपकांत मणि महोदय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1. राजकुमार को अप्राकृतिक दुष्कर्म/पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष का कारावास व 20, 000/-रुपये अर्थदंड से दण्डित किया गया है। 


सजा का विवरण


अभियुक्त राजकुमार को दुष्कर्म/पाक्सो एक्ट के अंतर्गत 20 वर्ष कठोर कारावास व ₹ 10,000/- अर्थदंड से दंडित किया गया अर्थदंड न अदा करने की स्थिति में 03 माह का अतिरिक्त कारावास व धारा -377 भा.द.वि. के अंतर्गत 10 वर्ष का कारावास व ₹ 10,000/ के अर्थदंड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में 03 माह का अतिरिक्त कारावास भोगेगा।

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