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सात वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष कारावास की सजा

 सात वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष कारावास की सजा



 हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर


ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अभियोगों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाया जा रहा विशेष अभियान


माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री दीपकान्त मणि (ASJ/Posco Act) जनपद बहराइच द्वारा घटना कारित करने वाले अभियुक्त को 20 वर्ष का कारावास व 50,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करनें पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी गई


वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दोषी को मिली 20 वर्ष का कारावास व 50,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित


बहराइच थाना रूपईडिहा बताते चलें कि वादिनी द्वारा दिनांक 05.07.2022 को लिखित सूचना दिया कि वह, अपनी 07 वर्षीय पुत्री (पीड़िता) के साथ, सगी बहन की विवाह में सुजौली गयी थी, विवाह कार्यक्रम के उपरान्त दिनाँक 30.06.2022 को मैं अपने घर चली आयी और मेरी पुत्री, मेरी बहन के घर पर ही रुक गयी थी । दिनाँक 05.07.2022 को समय लगभग 11.00 बजे दिन में मेरी बहन ने मुझे फोन करके बताया कि तुम्हारी पुत्री की तबियत ज्यादा खराब है, आकर उसे ले जाओ, तभी मैं अपनी पुत्री को लेने आयी, मेरे पूछने पर मेरी पुत्री ने बताया कि गांव के लुकई उर्फ अजमत अली पुत्र मोहब्बत अली ने मेरे साथ गलत काम किया है, जिसके आधार पर थाना रुपईडीहा पर मु0अ0सं0-232/2022 धारा 376(AB) भा0द0वि0 व धारा 5m/6 पाक्सो एक्ट बनाम लुकई उर्फ अजमत अली पुत्र मोहब्बत अली पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक श्रीधर पाठक द्वारा सम्पादित की गई । विवेचनोपरान्त अभियोग मे दिनांक 27.07.2022 को अभियुक्त लुकई उर्फ अजमत अली उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया । 


दोषसिद्धि का विवरण- श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक बहराइच श्रीमती वृन्दा शुक्ला के निर्देशन में चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन'' के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग मे माननीय न्यायालय/पीठासीन अधिकारी श्री दीपकान्त मणि (ASJ/Posco Act) द्वारा मॉनिटरिंग सेल, पुलिस कार्यालय बहराइच, विशेष लोक अभियोजक श्री सन्त प्रताप सिंह और श्री संतोष सिंह व थाना रूपईडीहा के पैरोकार आरक्षी अरविन्द चौरसिया की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक-07.06.2024 को दोषी अभियुक्त-1 लुकई उर्फ अजमत अली पुत्र मोहब्बत अली निवासी ग्राम सुजौली थाना रूपईडीहा जनपद बहराइच को 20 वर्ष का कारावास व 50,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड न अदा करनें पर 03 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी । 


सजा का विवरण-


1. धारा-06 पाक्सो एक्ट के अपराध  में 20 वर्ष का कारावास व 50,000/- रु0 के अर्थदण्ड ।  

    अर्थदण्ड न अदा करनें पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी गई ।

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