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नए कानून के संदर्भ में सोनौली कोतवाली में हुई बैठक



हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर


महराजगंज सोनौली भारत के नये कानून के संबंध में आज शुक्रवार के तीसरे पहर सोनौली कोतवाली में थानाध्यक्ष सोनौली अंकित कुमार सिंह की अध्यक्षता में गणमान्य नागरिकों के साथ एक आवश्यक बैठक हुई जिसमें नये कानून की जानकारी दी गई।


नए कानून पर चर्चा करते हुए थानाध्यक्ष अंकित कुमार सिंह ने कहा कि भारत का नया कानून एक जुलाई से लागू हो जाएगा। इस कानून के लागू होने से कानून कि प्रक्रिया तेज हो जाएगी। अपराध की सूचना प्राप्त होते ही घटनास्थल पर विचार किए बिना अब दर्ज होगी जीरो एफआईआर।


उन्होंने यह भी बताया कि गैंगरेप के मामलो में अब कम से कम 20 साल की सजा या आजीवन कारावास हो सकता है। महिलाओं के प्रति अपराध पर अब किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा। झूठे वादे या पहचान छुपा कर यौन संबंध बनाना अब अपराध की श्रेणी में शामिल है। 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के मामले में आजीवन कारावास या मृत्यु के दंड के प्रावधान है। उन्होंने यह भी कहा कि अंग्रेजो के जमाने से चले आ रहे कानून का नए भारत में अंत हो गया है।


राजद्रोह कानून को पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया है। मुख्य तीन नए कानून (भारतीय न्याय संहिता 2023 BNS 2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 B N S S. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 BSA)के साथ-साथ अब तमाम मामलों में नए कानून लागू होंगे। जिसकी जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।


बैठक में सोनौली क्षेत्र के तमाम सभासद, गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। अंत में राष्ट्र गान के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया।

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