श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे
“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल तथा थाना लालगंज जनपद बस्ती पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्तों को 02-02 वर्ष का साधारण कारावास व 5000-5000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर
बस्ती थाना लालगंज दिनांक 27.09.1996 को थाना लालगंज पर मु0अ0सं0 197/1996 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप(निवारण) अधिनियम 1986 बनाम 1. मेंहीलाल पुत्र बाबूराम चौधरी, 2. दयाशंकर पुत्र राम उग्रह निवासीगण पसड़ा, थाना लालगंज जनपद बस्ती के विरूद्ध पंजीकृत किया गया । जिसमें विवेचक थानाध्यक्ष लालगंज श्री बी0डी0 उपाध्याय द्वारा विवेचना पूर्ण कर दिनांक 14.01.1998 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।
पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना लालगंज पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से दिनांक- 29.06.2024 को माननीय न्यायालय षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायालय गैंगस्टर कोर्ट बस्ती द्वारा अभियुक्त 1. मेंहीलाल पुत्र बाबूराम चौधरी, 2. दयाशंकर पुत्र राम उग्रह निवासीगण पसड़ा, थाना लालगंज जनपद बस्ती को उनके दोष सिद्धि पर 02-02 वर्ष का साधारण कारावास व 5000-5000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियुक्तों का विवरण-
1. मेंहीलाल पुत्र बाबूराम चौधरी निवासी पसड़ा, थाना लालगंज जनपद बस्ती ।
2. दयाशंकर पुत्र राम उग्रह निवासी पसड़ा, थाना लालगंज जनपद बस्ती।
सजा का विवरण-
1. 02-02 वर्ष का साधारण कारावास व 5000-5000/- रूपये का अर्थदण्ड ।