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“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल व थाना लालगंज द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप एक अदद अवैध कट्टा व 02 अदद अवैध कारतूस के साथ पाए जाने पर अभियुक्त को पूर्व में बिताई गई अवधी व रुपये 500/- के अर्थदण्ड की हुई सजा

 श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे


“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल व थाना लालगंज द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप एक अदद अवैध कट्टा व 02 अदद अवैध कारतूस के साथ पाए जाने पर अभियुक्त को पूर्व में बिताई गई अवधी व रुपये 500/- के अर्थदण्ड की हुई सजा


हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर

 

थाना लालगंज पुलिस द्वारा शांति/ क़ानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत भ्रमण के दौरान दिनांक-23.11.1981 को अभियुक्त 1- राजेन्द्र प्रसाद राय पुत्र पारसनाथ राय को एक अदद अवैध कट्टा व 02 अदद अवैध कारतूस के साथ गिरफ्तार कर  मु0अ0सं0-204/1981 धारा-25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर विवेचक उ0नि0 देवेन्द्र कुमार द्विवेदी द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र दिनांक-09.01.1982 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया । 


पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती व थाना लालगंज पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक-10.07.2024 को माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बस्ती द्वारा अभियुक्त 1- राजेन्द्र प्रसाद राय को पूर्व में बिताई गई अवधी व रुपये 500/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी ।


अभियुक्त का  विवरण-


1- राजेन्द्र प्रसाद राय पुत्र पारसनाथ राय निवासी ग्राम बैरडढ़वा थाना महुली जनपद बस्ती वर्तमान पता कस्बा खलीलाबाद जनपद संतबीर नगर (उ0प्र0) |


सजा-


पूर्व में बिताई गई अवधी व रुपये-500/- का अर्थदण्ड ।

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