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वर्ष 2021 में थाना गुलरिहा पर पंजीकृत गैर इरादतन हत्या का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त 1.जगरोपन 2.बालकेश 3.सचिन 4.अंगद 5.रामसागर को 14-14 वर्ष सश्रम कारावास व प्रत्येक को 12,500-12,500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय ADJ-6 जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 602/2021 अन्तर्गत धारा 147,323,308,304,504,506 भादवि0 थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त 1.जगरोपन पुत्र सोनई 2.बालकेश पुत्र जगरोपन 3.सचिन पुत्र बालकेश 4.अंगद पुत्र बालकेश 5.रामसागर पुत्र जगरोपन निवासीगण बनकटवा थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाए जाने पर 14-14 वर्ष सश्रम कारावास व प्रत्येक को 12,500-12,500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । *उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री रविन्द्र यादव, ADGC श्री प्रमोद कुमार मौर्य, प्रभारी निरीक्षक गुलरिहा श्री शशि भूषण राय व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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