वर्ष 2022 में थाना गोला पर नाबालिग के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त गुलाब मौर्या को 20 वर्ष कठोर कारावास व 22,000 रुपये केअर्थदण्ड से दण्डित किया गया
हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट सं0- 02 जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 491/ 2022 अन्तर्गत धारा 377,506 भादवि0 व 5M/6 पाक्सो एक्ट थाना गोला जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त गुलाब मौर्या पुत्र स्व0 रामजीत उर्फ जितई निवासी भवनियापुर थाना गोला जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाए जाने पर 20 वर्ष कठोर कारावास व 22,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु SPP श्री राम मिलन सिंह, विवेचक उ0नि0 श्री अश्विनी तिवारी व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।