Type Here to Get Search Results !

https://www.facebook.com/humbharti.newslive

वर्ष 2021 में थाना पिपराईच पर नाबालिग से दुष्कर्म का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त शिवा को 20 वर्ष सश्रम कारावास व प्रत्येक को 50,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 वर्ष 2021 में थाना पिपराईच पर नाबालिग से दुष्कर्म का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त शिवा को 20 वर्ष सश्रम कारावास व प्रत्येक को 50,000  रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया 



हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में आज दिनांक 11.07.2024 को  मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट सं0- 03 जनपद  गोरखपुर द्वारा अ0सं0 114 / 2021अन्तर्गत धारा 376 ए बी भादवि0 व  5/6 पाक्सो एक्ट  थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर  अभियुक्त शिवा सिंह पुत्र रामवृक्ष सिंह निवासी समदार खुर्द थाना पिपराईच  गोरखपुर अपराध  दोषी पाए जाने परअभियुक्त को 20 वर्ष सश्रम कारावास  व 50,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री उमेश मिश्रा, ADGC श्री श्रद्धानन्द पाण्डेय, विवेचक उप निरीक्षक श्री विनोद कुमार राय व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

Hollywood Movies