अधिवक्ताओं के बार-बार पत्रक देने से मुवक्किल हो रहे हल्कान परेशान
अधिवक्ता गणों को अपने कर्तव्यों का ध्यान रखते हुए अधिक से अधिक न्यायिक कार्यों पर ध्यान, जिससे मुवक्किल का हो सके कल्याण
हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर
गोरखपुर जिला अधिवक्ता एसोसिएशन कलेक्ट्रेट गोरखपुर के अधिवक्ताओं द्वारा बार-बार पत्रक देने से मुवक्किल हो रहे हलकान और परेशान अधिवक्ताओं को अपने लाभ को दरकिनार करते हुए मुवक्किल के हितों का रखना चाहिए ध्यान अगर मुवक्किल अधिवक्ता गणों के पास आना बंद कर दे तो रोजी-रोटी अधिवक्ता गणों का हो जायेगा बंद।अधिवक्ता गण अपने घरो से तैयार होकर अपने मुवक्किल का मुकदमा देखने के लिए कचहरी पहुंचते हैं लेकिन अधिवक्ताओं के पदाधिकारी
कभी गर्मी कभी ठंडी कभी बरसात कभी अधिवक्ता का देहांत कभी अधिवक्ता के पत्नी का देहांत हो गया का पत्रक देकर न्यायिक कार्यों से विरत रहते हैं लेकिन कभी अधिवक्ता गण अपने मुवक्किल को फोन कर यह नहीं बताएंगे कि आज कोर्ट नहीं चलेगा हम लोग न्यायिक कार्यों से विरत रहेंगे फीस हमें नहीं चाहिए अगर मुवक्किल नहीं आता है तो उसको फोन करके बुला लिया जाता है फीस लेने के बाद बताया जाता है कि आज कोर्ट नहीं चलेगा यह नहीं बताया जाता है कि हमारे पत्रक देने के वजह से कोर्ट नहीं चल रहा है कोर्ट ना चलने से मुवक्किल हल्कान परेशान होकर अपने घर चला जाता है मुवक्किल करे भी तो क्या करें बार-बार पत्रक देने से कोर्ट नहीं चलता कोर्ट नहीं चलने से पत्रावलियों का निस्तारण समय से नही होने से न्यायालय में मुकदमो का अंबार लग जाता है यह अधिवक्ता गण को सोचना चाहिए कि हमारे द्वारा बार-बार पत्रक देने से मुवक्किल तो परेशान होता ही है न्यायालय के कार्य बाधित होते हैं अधिवक्ता गणों को अपनी सुविधा के साथ-साथ मुवक्किल के हितों को भी ध्यान में रखना चाहिए अगर मुवक्किल नहीं तो अधिवक्ता गणों की कचहरी में कोई जरूरत नहीं पड़ेगी तो पहले अधिवक्ता गणों को अपने कर्तव्यों का ध्यान में रखते हुए अपने मुवक्किल का ध्यान देते हुए अपना कर्तव्य को याद करना चाहिए जिससे मुवक्किल के हितों की रक्षा हो सके एक वकील का कर्तव्य है कि वह निर्भीक होकर अपने मुवक्किल के हितों को निष्पक्ष और सम्मानजनक तरीकों से बनाए रखे। एक अधिवक्ता स्वयं या किसी अन्य के लिए किसी भी अप्रिय परिणाम की परवाह किए बिना ऐसा करेगा। वह किसी अपराध में आरोपी व्यक्ति के प्रति अपनी व्यक्तिगत राय की परवाह किए बिना, उसके हितों की रक्षा करेगा जिससे मुवक्किल के मुकदमों की सही तरीके से पैरवी करते हुए निस्तारण जल्द से जल्द कराया जा सके।