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वर्ष 2005 में थाना पीपीगंज पर पंजीकृत हत्या का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1. विवेकानन्द मिश्र, 2. अखिलानन्द मिश्र, 3. विजय शंकर मिश्र को आजीवन कारावास व 12,000 - 12,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0 -2 जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 332/2005 अन्तर्गत धारा 302,34,504,506 भादवि0 थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्तगण 1. विवेकानन्द मिश्र 2. अखिलानन्द मिश्र पुत्रगण विजय शंकर मिश्र 3. विजय शंकर मिश्र पुत्र तीर्थराज मिश्र निवासीगण भरोहिया थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर प्रत्येक अभियुक्त को आजीवन कारावास व 12,000 - 12,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । *उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री धर्मेन्द्र कुमार मिश्र, थानाध्यक्ष पीपीगंज श्री अरविन्द कुमार सिंह व मॉनीटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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