वर्ष 2009 में थाना पिपराईच पर पंजीकृत गैर इरादतन हत्या का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1.राजेश 2धीरेन्द्र को 07-07 वर्ष कारावास व प्रत्येक को 8,500-8,500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय ADJ-06 गोरखपुर द्वारा अ0सं0 671/2009 अन्तर्गत धारा 304,323,504,506 भादवि0 थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्तगण 1.राजेश निषाद 2.धीरेन्द्र निषाद पुत्रगण रामआसरे निवासीगण गुलरिहा टोला पतरका थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तगण को 07-07 वर्ष कारावास व प्रत्येक को 8,500-8,500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री प्रमोद कुमार मौर्य, ADGC श्री रविन्द्र यादव व थानाध्यक्ष पिपराईच श्री मदन मोहन मिश्रा व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।