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वर्ष 2019 में थाना कोतवाली पर पंजीकृत नाबालिग से दुष्कर्म का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त विनय को 10 वर्ष कठोर कारावास व 12000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 वर्ष 2019 में थाना कोतवाली पर पंजीकृत नाबालिग से दुष्कर्म का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त विनय को 10 वर्ष कठोर कारावास व 12000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया 



हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय विशेष पाक्सो- 01 गोरखपुर द्वारा अ0सं0 245/2019 अन्तर्गत धारा 376,506,342 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त विनय कुमार पुत्र अमरदीप निवासी हुमायूपुर  दक्षिणी थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर को 10 वर्ष कठोर कारावास व 12000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री राघवेन्द्र राम त्रिपाठी, SPP श्री अरविन्द श्रीवास्तव व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री विजय कुमार सिंह व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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