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वर्ष 2022 में थाना झगहां पर पंजीकृत हत्या का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त सोनू को आजीवन कारावास व 25000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 वर्ष 2022 में थाना झगहां पर पंजीकृत हत्या का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त सोनू को आजीवन कारावास व 25000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया 



हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय ADJ-8/NDPS ACT गोरखपुर द्वारा अ0सं0 533/2022 अन्तर्गत धारा 302 भादवि थाना झगहां जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त सोनू यादव उर्फ पप्पू यादव पुत्र निवास यादव निवासी मोती राम अड्डा डिक्की टोला थाना झगहां जनपद गोरखपुर को आजीवन कारावास व 25000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री हरिनारायण यादव, ADGC श्री अभय नंदन त्रिपाठी व विवेचक उ0नि0 श्री गौरव राय कन्नौजिया व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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