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वर्ष 2016 में थाना गुलरिहा पर पंजीकृत दुष्कर्म का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त राम किशुन को 10 वर्ष कठोर कारावास व 52,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय विशेष पाक्सो- 01 जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 672/2016 अन्तर्गत धारा 376, 323, 504 भादवि0 व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त राम किशुन पुत्र स्व0 घुरहू राजभर निवासी पट्टन थाना अहिरौली जनपद कुशीनगर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 10 वर्ष कठोर कारावास व 52,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री राघवेन्द्र त्रिपाठी, SPP श्री अरविन्द श्रीवास्तव, प्रभारी निरीक्षक गुलरिहा श्री जितेन्द्र कुमार सिंह व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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