हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय ADJ-06 जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 816/2020 अन्तर्गत धारा 498A, 304B, 323 भादवि0 व 3/4 DP Act थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्तगण 1. विद्या प्रसाद पुत्र स्व0 सोमई 2. रमाकांत पुत्र विद्या प्रसाद 3. संतीरा देवी पत्नी विद्या प्रसाद निवासीगण सोनबरसा बालापार थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तगण को 20-20 वर्ष सश्रम कारावास व प्रत्येक को 25,500 -25,500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री प्रमोद कुमार मौर्या, विवेेचक श्री राहुल भाटी ( आईपीएस ) व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।