“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल व थाना कोतवाली पुलिस द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अवैध असलहा रखने के अपराध से संबंधित 01 अभियुक्त को पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि व रूपये 400/- के अर्थदंड सजा सुनाई गयी
हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर
बस्ती थाना कोतवाली दिनांक 25.10.1991 को दौरान चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन वस्तु में अवैध असलहा के साथ एक अभियुक्त राधेश्याम यादव पुत्र कोदई साकिन डोषपुरवा गनेशपुर थाना वाल्टरगंज जनपद बस्ती को हिरासत पुलिस में लिया गया। जिसके आधार पर थाना पर मु0अ0सं0 968/1991 धारा 4/25 आयुध अधिनियम बनाम अभियुक्त उपरोक्त के पंजीकृत किया गया। बाद विवचेना विवचेक द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।
पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना कोतवाली पुलिस की प्रभावी पैरवी से दिनांक- 17/10/2024 को माननीय न्यायालय सीजेएम बस्ती द्वारा दोष सिद्धि पर अभियुक्त राधेश्याम यादव उपरोक्त को पूर्व में बिताई गयी अवधि व रूपये 400/- के अर्थदंड सजा सुनाई गयी।
अभियुक्तगण का विवरण-
राधेश्याम यादव पुत्र कोदई साकिन डोषपुरवा गनेशपुर थाना वाल्टरगंज जनपद बस्ती
सजा का विवरण-
पूर्व में बिताई गयी अवधि व रूपये 400/- के अर्थदंड