ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अभियोगों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाया जा रहा विशेष अभियान
माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री दीपकान्त मणि (ASJ/Posco Act) जनपद बहराइच द्वारा घटना कारित करने वाले अभियुक्त को 25 वर्ष के कठोर कारावास व ₹1,05,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर
बहराइच थाना कोतवाली देहात बताते चलें कि वादी द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर उसकी 14 वर्षीय नाबालिग बहन जो दिनांक 22.10.2021 को रात्रि 08.00 बजे अपनी मां के साथ शौच के लिए घर के बगल की बगिया में गयी थी, जिसे अभियुक्त द्वारा बलपूर्वक धमकाते हुए बाग के अन्दर खींच ले जाया गया तथा दुष्कर्म किया गया। पीड़िता के चीखने पर जब वादी व उसकी माँ ने अभियुक्त को पकड़ा तो वह इस बात को किसी से बताने पर जान से मार देगा, ऐसी धमकी देते हुए झटक कर भाग गया, वादी की माँ ने टॉर्च की रोशनी से अभियुक्त की पहचान की और थाने पर लिखित प्रार्थना पत्र दिया जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात में दिनांक 22.10.2021 को मु.अ.सं. 443/2021 धारा 376, 506 भा.द.वि., 3(2)(v) एससी.एसटी. एक्ट व 3/4 पॉक्सो एक्ट बनाम 1. सलमान पुत्र मुबारक निवासी अरवनगंज दा0 शेखदहीर थाना कोतवाली देहात पंजीकृत किया गया । विवेचनाधिकारी श्री विनय कुमार द्विवेदी, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा साक्ष्य संकलन, गवाहों की गवाही व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 07.11.2021 को अन्तर्गत धारा 376, 506 भा.द.वि., 3(2)(v) एससी.एसटी. एक्ट व 3/4 पॉक्सो एक्ट दाखित कर दिनांक 05.01.2022 को माननीय न्यायालय विरचित किया गया।
दोषसिद्धि का विवरण- श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक बहराइच श्रीमती वृन्दा शुक्ला के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन'' के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग मे माननीय न्यायालय/पीठासीन अधिकारी श्री दीपकान्त मणि (ASJ/Posco Act) द्वारा मॉनीटरिंग सेल पुलिस कार्यालय बहराइच, विशेष लोक अभियोजक श्री सन्त प्रताप सिंह, श्री सन्तोष सिंह, श्री सुरेन्द्र मौर्या तथा कोर्ट मोहर्रिर का0 बृजेश कुमार साहनी, प्रभारी थाना कोतवाली देहात, थाना पैरोकार आरक्षी सुनील यादव की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक- 01.10.2024 को दोषी अभियुक्त – सलमान पुत्र मुबारक, निवासी अरवनगंज दा0 शेखदहीर थाना कोतवाली देहात जनपद बहराइच को 25 वर्ष का कठोर कारावास व ₹1,05,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में 10 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।
दोषसिद्ध अभियुक्त का विवरण-
- सलमान पुत्र मुबारक, निवासी अरवनगंज दा0 शेखदहीर थाना कोतवाली देहात जनपद बहराइच
सजा का विवरण-
1. धारा 4(2) पॉक्सो एक्ट के अपराध में 25 वर्ष का कठोर कारावास और 50,000/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 10 माह का अतिरिक्त कारावास ।
2. धारा 3(2)(v) SC/ST Act के अपराध में 25 वर्ष का कठोर कारावास और 50,000/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 10 माह का अतिरिक्त कारावास ।
3. धारा 506 भा.द.वि. के अपराध में 02 वर्ष का कारावास और 5,000/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 01 माह का अतिरिक्त कारावास ।