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वर्ष 2019 में थाना बांसगांव पर पंजीकृत हत्या का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1. प्रभात कुमार यादव उर्फ रंजीत 2. राबिन जायसवाल को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तगण को आजीवन कारावास व 50,000 -50,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

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हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक बांसगांव, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ADJ-01 जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 128/2019 अन्तर्गत धारा 302 भादवि0 थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्तगण 1. प्रभात कुमार यादव उर्फ रंजीत पुत्र रामसिंगार यादव निवासी धस्का थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर 2. राबिन जायसवाल पुत्र सत्यानरायण जायसवाल निवासी नगावट पोस्ट पीठागुटी जिला डिब्रुगढ असम हाल पता धस्की थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तगण को आजीवन कारावास व 50,000 -50,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC श्री मनीष मिश्रा का अमूल्य योगदान रहा ।

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