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जनपद में लागू है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा - 163 ( पूर्व में आईपीसी की धारा 144 कहा जाता था)

 हम भारती न्यूज 

मंडल ब्यूरो चीफ राजेश्वर सिंह 

संभल से खास खबर 





 सम्भल ( बहजोई) 21 नवंबर 2024


जनपद में लागू है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा - 163 ( पूर्व में  आईपीसी की धारा 144 कहा जाता था)


विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि आगामी त्यौहारों तथा परीक्षाओं के अवसर पर  आसामाजिक तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था भंग की जा सकती है। जिससे कटुता बढने व लोक शक्ति विक्षुब्ध होने की प्रबल आशंका है। अतः उपर्युक्त किये जाने वाले जन विरोधी गतिविधियों में शांति व्यवस्था बनाये रखने, घोषित आयोजनों / कार्यक्रमों के कारण उत्पन्न होने वाले तनाव को कम करने, जन एवं जन सम्पति की तथा लोक प्र शांति भंग होने से रोकने के उद्देश्य से धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है। जिलाधिकारी / जिला मजिस्ट्रेट डाॅ. राजेन्द्र पैंसिया द्वारा जनपद में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद सम्भल के संपूर्ण क्षेत्र में आने वाले थाना क्षेत्र में जन जीवन एवं निजी लोक सम्पत्ति की हानि, दंगा, बलवा के निवारण के उद्देश्य से ऐसा करना आवश्यक समझते हुए। निम्नलिखित प्रतिबंधात्मक आदेश  पारित किये गए। 

कोई भी व्यक्ति अधोहस्ताक्षरी या क्षेत्रीय कार्यकारी मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना ना तो 5 या इससे अधिक व्यक्तियों का  किसी प्रकार का कोई जुलुस निकालेगा। न ही सार्वजनिक स्थान पर 5 या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह बनायेगा और ना ही ऐसे किसी समूह में सम्मिलित होगा तथा धरना प्रदर्शन घेराव या रैली नही करेगा। विवाह सामाजिक कार्यक्रम, व शव यात्रा संबंधी कार्यों तथा उत्तर प्रदेश शासन के  विभिन्न विभागों के प्रबंधाधीन  प्रक्षेगृहों के अंदर आयोजित सांस्कृतिक एवं एकेडमिक कार्यक्रम के संबंध में भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाएगा।

* जनपद सम्भल की सीमा के अन्तर्गत किसी भी समुदाय के व्यक्ति द्वारा दूसरे समुदाय की भावनाओं के विपरीत ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा, जिससे शांति भंग होने की आशंका हो और ना ही दूसरे समुदाय की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध किसी प्रकार का उत्तेजनात्मक भाषण दिया जाएगा और ना ही सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचनाएं एवं अफवाह फैलायी जाएंगी।

    कोई भी व्यक्ति मौखिक या लिखित, इलेक्ट्रॉनिक या सोशलमीडिया के माध्यम से गलत सूचना व ऐसी अफवाहें नहीं फैलायेगा जिससे शांति भंग होने की  आशंका हो और ना ही सोशल मीडिया पर  किसी प्रकार का ऐसा धार्मिक शब्द प्रतीक चिह्न का प्रयोग करेगा जिससे किसी भी समुदाय को धार्मिक ठेस पहुंचे अथवा समाज में विद्वेष की भावना जागृत हो।

जनपद सम्भल की सीमा के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी खुले स्थान पर अथवा मकानों की छतों पर ईट पत्थर, सोडा वाटर की बोतल, ज्वलनशील पदार्थ, अथवा कोई विस्फोटक सामग्री को जमा नहीं करेगा और ना रखेगा न उपयोग करेगा जिसका प्रयोग आतंक उत्पन्न करने अथवा किसी हिंसात्मक गतिविधियों में किया जा सके। 

जनपद सम्भल की सीमा के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई अनुचित मुद्रण प्रकाशन जिससे साम्प्रदायिक तनाव अथवा समुदाय के बीच बैमनस्य उत्पन्न हो नहीं करेगा

   जारी जिला सूचना कार्यालय सम्भल।

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