वर्ष 2008 में थाना कोतवाली पर पंजीकृत हत्या का प्रयास के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1. अमित कुमार गौड व 2. चन्दन को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तों को 10-10 वर्ष कारावास व 20,000-20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली छत्रपाल सिंह, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ASJ/PC-1 जनपद गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 322/2008 अन्तर्गत धारा 307 भादवि0 व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर अभियुक्तगण 1. अमित कुमार गौड पुत्र विनोद कुमार गौड़ 2. चन्दन पुत्र स्व0 कैलाश निवासीगण माया बाजार थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तगण को 10-10 वर्ष कारावास व 20,000-20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC श्री शारतेन्दु प्रताप नरायण सिंह का अमूल्य योगदान रहा ।