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वर्ष 2016 में थाना सहजनवां पर पंजीकृत चोरी का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त कैलाश साहनी उर्फ काजू को अपराध का दोषी पाये जाने पर 7 वर्ष कारावास व 1500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 वर्ष 2016 में थाना सहजनवां पर पंजीकृत चोरी का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त कैलाश साहनी उर्फ काजू को अपराध का दोषी पाये जाने पर 7 वर्ष कारावास व 1500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में थानाध्यक्ष विशाल कुमार उपाध्याय, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ASJ/PC-3 जनपद-गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 226/2016 अन्तर्गत धारा 379,411,413 भादवि0 थाना सहजनवां  जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त कैलाश साहनी उर्फ काजू पुत्र नन्दलाल निवासी महत्ता बड़का पुरवां थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 7 वर्ष कारावास व 1500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC श्री हरिनरायन यादव व ADGC श्री अभय नंदन त्रिपाठी का अमूल्य योगदान रहा ।

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