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छपरा में दिसंबर-2024 के अपराध निरोध गोष्ठी में पुलिस अधीक्षक ने पुलिस पदाधिकारियों को दिये निर्देश।

हम भारती न्यूज़ 

संवाददाता मोहम्मद अशरफ जिला ब्यूरो चीफ सारण बिहार 





सारण समाहरणालय सभागार में शुक्रवार को माह दिसंबर 2024 का अपराध निरोध गोष्ठी श्री कुमार आशीष, भा०पु०से० पुलिस अधीक्षक, सारण की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें परिक्ष्यमान सहायक पुलिस अधीक्षक, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक (मु०), पुलिस उपाधीक्षक, अंचल पुलिस निरीक्षक, थानाध्यक्ष एवं सभी शाखा प्रभारी तथा अभियोजन पदाधिकारी शामिल रहे। गोष्ठी में पुलिस अधीक्षक द्वारा, विधि-व्यवस्था, अनुसंधान की गुणवता एवं कांडो के निष्पादन तथा Citizen Centric Policing के साथ-साथ विधि-व्यवस्था संधारण हेतु विभिन्न दिशा-निर्देश दिये गये, जिसमें से कुछ प्रमुख निर्देश निम्नांकित है-


1. जिला पुलिस नियंत्रण कक्ष को प्रभावकारी बनाया जा रहा है, थाना क्षेत्रों में होने वाली घटनाओं को सुचित करने हेतु आदेशित किया गया है।


2. सभी थानाध्यक्ष आपराधिक हॉटस्पॉट वाली जगहों को चिन्हित कर विधिसम्मत आवश्यक कार्रवाई करने हेतु आदेशित किया गया है।


3. वाहन चेकिंग एवं रात्रि गश्ती के दौरान मास्क, गमछा, मुफलर लगाये संदिग्ध व्यक्तियों एवं बाईकर्स गैंग पर कड़ी निगरानी से चेकिंग करने हेतु निर्देशित किया गया है।


4. गृह भेदन, चोरी एवं छिनतई जैसे बढ़ते अपराध को रोकथाम हेतु सभी थानाध्यक्ष को गश्ती करने हेतु निर्देशित किया गया है।


5. अपराध कार्य से अवैध संपत्ति अर्जित करने वाले अपराधियों को चिन्हित कर प्रतिवेदन भेजने हेतु सभी थानाध्यक्ष को आदेशित किया गया है।


6. आर्म्स एक्ट के कांडो में स्पीडी ट्रायल चलाकर कांडो को त्वरित निष्पादन करने हेतु सभी थानाध्यक्षों को आदेशित किया गया है।


7. प्रत्येक रविवार को 12:00 बजे से 02:00 बजे तक सभी थाना में गुंडा परेड आयोजित करवाने हेतु आदेशित किया गया है।


8. गंभीर अपराध जैसे कांडो में त्वरित निस्तारण की कार्रवाई करने हेतु सभी थानाध्यक्ष को आदेशित किया गया है।


9. सभी थानाध्यक्ष बरामद सामानों को सील बंद डब्बे में बंद कर के ही शोशल मीडिया में देने हेतु आदेशित किया गया है।


10. सभी थानाध्यक्ष सक्रिय अपराधकर्मियों, जेल से छुटे अपराधकर्मियों एवं फिरारियों की सूची को अद्यतन करते हुये नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करें।


11. सभी थानाध्यक्ष को 11:00 बजे से 01:00 बजे तक थाना पर रहने का निर्देश दिया गया है, इस बीच कोई घटना होने पर अपने-अपने थाना में अपर थानाध्यक्ष या सक्षम पदाधिकारी को थाना पर उपस्थित रहने हेतु आदेशित करने का निर्देश दिया गया है।


12. ERSS के तहत कंट्रोल रूम से प्राप्त होने वाली समस्याओं पर हर हाल में 20 मिनट के अंदर Response करें।


13. पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिसकर्मी थानों में आने वाले आगंतुको से नम्र एवं शालीन व्यवहार रखें एवं उनकी समस्याओं को जानकर त्वरित निष्पादन करायें।


14. कर्तव्य पर तैनात प्रत्येक पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी हमेशा वर्दी मे रहें एवं उनका टर्न आउट उच्च कोटि का हो।


15. प्रत्येक थानाध्यक्ष प्रतिदिन थाना में आने वाले आगंतुकों की समस्याओं को सुनकर उनका नियमानुसार उचित निवारण करें।


16. पासपोर्ट एवं चरित्र सत्यापन हेतु प्राप्त आवेदनों का निर्धारित समयावधि के अंदर निष्पादन करें। लापरवाही या शिथिलता पाये जाने पर सम्बंधित के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।


17. प्रत्येक शनिवार थाना में आयोजित होने वाले भूमि विवाद बैठक में भूमि विवाद से सम्बंधित प्राप्त मामलो का निपटारा करें।18. सभी अनुसंधानकर्ता को ई-साक्ष्य पोर्टल के उपयोगिता के बारे में बतलाया गया एवं अनुसंधान के क्रम में इसका उपयोग करने हेतु निर्देशित किया गया है।


19. सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रत्येक थाना से एक-एक कांड को स्पीडी ट्रायल के लिए कांड चिन्हित करने हेतु निर्देशित किया गया है।


20. पुलिस पर हमला करने वालों के विरूद्ध कड़ी कारवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है।


21. एस०सी०/एस०टी० एक्ट के कांडो में त्वरित निष्पादन करते हुए अधिक से अधिक गिरफ्तारी करने हेतु निर्देशित किया गया है।


22. लंबित कांडो में जमानत नहीं करवाने वाले अभियुक्तों के विरूद्ध कुर्की की कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है तथा गंभीर कांडो में कुर्की के फोटो/विडीयो को सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित करने हेतु निर्देशित किया गया है।


23. मद्यनिषेध विशेष अभियान चलाकर शराब के निर्माण, बिक्री एवं कारोबार के विरूद्ध कार्रवाई करें। इस दौरान दियारा क्षेत्र में Drone एवं खोजी श्वान दस्ता का उपयोग करें।


24. सभी थानाध्यक्ष अपने-अपने थानान्र्तगत बैंक, सी०एस०पी०, ज्वेलरी दुकानों के सुरक्षा हेतु मोटरसाईकिल दस्ता द्वारा कड़ी निगरानी रखने हेतु निर्देशित किया गया है।


25. बालू के अवैध खनन, परिवहन, भंडारण, शराब कारोबार एवं जमीन विवाद तथा अन्य अवैध गतिविधियों में किसी भी पुलिस पदाधिकारी, कर्मी की संलिप्तता पाये जाने पर उनके विरूद्ध कठोर अनुशासनिक, विधिक कार्रवाई की जाएगी।


26. सभी पुलिसकर्मियों को कार्यस्थल पर स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करने हेतु आदेशित किया गया।


27. माह दिसंबर में कुल 1322 (तेरह सौ बाईस) अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें हत्या के कांड में-05, दहेज हत्या के कांड में-01, हत्या के प्रयास में 42, लूट के कांड में 10, डकैती कांड में-04, आर्म्स अधि० के कांड में-27, एन०डी०पी०एस० एक्ट में 17. अपहरण के कांड में 26, पॉक्सो के कांड में-03, बलात्कार के कांड में-01, एस०सी० एक्ट के कांड में-26, पुलिस पर हमला के कांड में-17, आई०टी० एक्ट में-07, अन्य विशेष प्रतिवेदित कांड में 96, चोरी में 05, खनन के कांड में 35, मद्यनिषेध में 616, वारंट में 377 तथा अन्य कांडों में-07 अभियुक्त शामिल हैं। इस अवधि में लंबित वारंट के निष्पादन को दृष्टिगत रखते हुए वारंट-1605 एवं कुर्की-148 का निष्पादन किया गया। 

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