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वर्ष 2015 में थाना गोला पर हत्या के प्रयास के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त सुभाष यादव को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 16000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया




हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर जिला संवाददाता परशुराम विश्वकर्मा की ख़ास ख़बर


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में  प्रभारी निरीक्षक गोला वेद प्रकाश शर्मा, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विेशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधि0 (UPSEB) जनपद गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 14/2015 अन्तर्गत धारा 307,506 भादवि0 व 7 सीएलए एक्ट थाना गोला जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त सुभाष यादव पुत्र हरिनारायण यादव निवासी मीरपुर थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 16000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC श्री श्रद्धानन्द पाण्डेय व ADGC श्री रविन्द्र सिंह का अमूल्य योगदान रहा ।

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